Shiv Sena MLAs Disqualification: विधानसभा के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, शिवसेना के बागी विधायकों पर SC का आदेश
<p style="text-align: justify;"><strong>Sena vs Sena:</strong> शिवसेना के बागी हुए विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई. इस मामले में सभी को अगले शुक्रवार तक जवाब देना है. अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी. इस मामले में अब एक अलग बेंच का गठन किया जा सकता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. इस मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जहां एक तरफ पक्ष रखते हुए बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की अपील की तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा. आइये जानते हैं किसने क्या तर्क दिया-</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे का पक्ष:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">कपिल सिब्बल ने कहा- इस तरह से हर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है, क्योंकि शेडयूल 10 में संरक्षण नहीं दिया गया है. मैं इस पर कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ.</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल (अपनी याचिका के अंश पढ़ रहे हैं)- शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य हैं। उन्होंने किसी के साथ विलय भी नहीं किया.</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल- अब मैं राज्यपाल पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ. सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित रहते दूसरे गुट को आमंत्रित कर दिया. उसी तरह स्पीकर ने भी उन्हें वोट डालने का मौका दिया.</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल- इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट को फैसला लेना है. कोर्ट विधानसभा से सभी रिकॉर्ड तलब कर ले और उन्हें देखे. यह देखे कि इस मामले में कब क्या कार्रवाई हुई? किस तरह से हुई?</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल- अयोग्य लोगों को इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए. जल्द सुनवाई हो.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- अलग होने वाला गुट गुवाहाटी चला गया. तब के डिप्टी स्पीकर को अज्ञात ईमेल से चिट्ठी भेजी कि हमें आप पर विश्वास नहीं. डिप्टी स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- जब उसे रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया गया तो डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लंबित होने के बम पर काम से कैसे रोका जा सकता था?</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- इन विधायकों को वोट डालने का मौका नहीं मिलना चाहिए था.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- यह कानून ही नहीं, नैतिकता का भी सवाल है.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- अब नए स्पीकर सब कुछ तय करेंगे तो यह सही नहीं होगा। हम मांग करेंगे कि उन विधायकों को अंतरिम रूप से अयोग्य करार दिया जाए.</p> <p style="text-align: justify;">चीफ जस्टिस ने पूछा कि नई याचिका क्या दाखिल हुई है?</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल- यह सुभाष देसाई की है। इसमें अब तक के सारे मुद्दे कवर किए गए हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>सुप्रीम कोर्ट में <a title="एकनाथ शिंदे" href="https://ift.tt/0c9q17O" data-type="interlinkingkeywords">एकनाथ शिंदे</a> का पक्ष:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">अब शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे बोल रहे हैं.</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- मैं तथाकथित पापियों की तरफ से पेश हुआ हूँ. क्या पार्टी में रहते हुए नेता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है? क्या यह नहीं बताया जा सकता है कि आपको बहुमत का समर्थन नहीं है?</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- एक राजनीतिक पार्टी को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- हमारी कुछ शंकाएं हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा है. लेकिन पार्टी में बंटवारे के बिना व्हिप जारी होने का क्या परिणाम होगा?</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- सदस्यता तभी जाती है जब कोई पार्टी छोड़ दे या व्हिप के खिलाफ वोट करे. लेकिन क्या जिसे 15-20विधायकों का भी समर्थन न हो, उसे कोर्ट के ज़रिए वापास लाया जा सकता है?</p> <p style="text-align: justify;">CJI- यह अलग मसला है.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- मैंने कर्नाटक केस में कहा था कि यह सब विवाद पहले हाई कोर्ट में तय होना चाहिए. लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आए.</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- परिस्थितियों की ज़रूरत थी कि डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई से रोका जाए। लेकिन दूसरे पक्ष ने कई तरह की मांगें यहां रख दीं.</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- कोर्ट के सामने पहले रखी गई कई मांगें अब अर्थहीन हो गई हैं। सुनील प्रभु की याचिका देखिए.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- हमारे सामने आज सभी याचिकाएं नहीं रखी हैं.</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- स्पीकर के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, लेकिन सही आधार नहीं बताए गए हैं. अब और कुछ याचिकाएं दाखिल हो गई हैं. अगर कोर्ट इन्हें सुनना चाहता है, तो हमें सब पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दीजिए.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- दोनों पक्ष अपने बिंदुओं का संकलन कोर्ट में जमा करें</p> <p style="text-align: justify;">CJI- बेहतर होता आज हम सुनवाई के कानूनी बिंदु तय कर पाते. ठीक है हम इस सुझाव से सहमत हैं. दोनों पक्ष एक-एक पेपरबुक (फ़ाइल) जमा करें.</p> <p style="text-align: justify;">राज्यपाल कार्यलय के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता- उनकी याचिका में राज्यपाल के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है. उनकी याचिका की कॉपी मिलने पर ही जवाब दाखिल हो सकेगा.</p> <p style="text-align: justify;">कोर्ट- सभी दलीलों को लिखते हुए हमारे सामने 2 पेपरबुक जमा हों.</p> <p style="text-align: justify;">सिंघवी- अगले हफ्ते सुनवाई हो</p> <p style="text-align: justify;">साल्वे- हम अगले हफ्ते जवाब देंगे. अगस्त में सुनवाई हो</p> <p style="text-align: justify;">CJI- हो सकता है यह मामला संविधान पीठ को सौंपने की ज़रूरत पड़े। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए</p> <p style="text-align: justify;">सॉलिसीटर- एक विचारधारा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा गया. बाद में दूसरे के साथ सरकार बनाई गई। उससे पार्टी के भीतर मतभेद था.</p> <p style="text-align: justify;">महेश जेठमलानी- जब सीएम (उद्धव) ने खुद इस्तीफा दे दिया. तो बहुत सी बातें निरर्थक हो गई हैं.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- आप लोग मंगलवार तक अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दीजिए. मैं एक बेंच का गठन करूंगा.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- अभी मैंने बड़ी बेंच के गठन का आदेश नहीं दिया है. बेंच किस तरह की हो, उस पर विचार कर बेंच का गठन करने में कुछ समय लग सकता है.</p> <p style="text-align: justify;">CJI- सदन में पार्टी के नेता का चुनाव मुख्य पार्टी नहीं, बल्कि विधायक दल करता है</p> <p style="text-align: justify;">सिब्बल- लेकिन इन लोगों ने कहीं दूर बैठ कर कह दिया कि हमारे नेता आप नहीं हैं</p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/0rNiTfI
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