
<p style="text-align: justify;"><strong>Gold:</strong> अगर आप सोना, चांदी खरीदने में रुचि रखते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. सरकार की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक सोना, चांदी, डायमंड, ज्वैलरी व कीमती पत्थर सभी को उस कैटेगरी में डाला गया है जिसे कंट्रोल्ड डिलीवरी लिस्ट कहते हैं. इन्हें ड्रग्स, एंटीक्स, सिगरेट के साथ कंट्रोल्ड डिलीवरी लिस्ट में डाला गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस बारे में मंगलवार 12 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्या है इसका मतलब</strong><br />इसका सीधा अर्थ ये है कि बिना संबंधित अधिकारी की जानकारी के बिना कीमती मेटल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नहीं किया जा सकेगा. इसे किसी संबंधित अधिकारी के सुपरविजन और जानकारी में रखकर ही भारत से बाहर भेजा या भारत में लाया जा सकेगा. इस लिस्ट में डालने का उद्देश्य ये है कि सरकार को सोना, चांदी, कीमती पत्थरों, डायमंड, ज्वैलरी आदि को विदेश भेजने वाले शिपमेंट की जानकारी हो. अगर संबंधित अधिकारी को किसी कंसाइनमेंट या शिपमेंट पर शक होता है तो वो इसमें ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा सकता है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>कस्टम ऑफिसर के ऊपर होगी जिम्मेदारी</strong><br />कंट्रोल्ड डिलीवरी रेगुलेशन के तहत वर्गीकृत रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिसर को विदेशी अथॉरिटी के साथ बातचीत करके और पूरी तरह संतुष्ट होकर इन गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट शिपमेंट को मंजूरी देने की अथॉरिटी मिल गई है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>मंजूरी ना मिलने पर रोका जा सकता है शिपमेंट</strong><br />अगर किन्हीं मामलों में कस्टम ऑफिसर कंट्रोल्ड शिपमेंट या कंसाइनमेंट की डिलीवरी से पहले मंजूरी नहीं ले या दे पाता है तो उसे शिपमेंट भेजे जाने के तत्काल बाद या 72 घंटे के अंदर ही जरूरी मंजूरी ले लेनी होगी. ऐसा नहीं होने पर शिपमेंट को डिलीवरी लेने-देने से रोका जा सकता है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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