बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक नहीं, SC का यूपी सरकार को नोटिस, 3 दिन में हलफनामा देने का निर्देश
<p style="text-align: justify;"><strong>SC On Bulldozer Action:</strong> उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को नोटिस देते हुए तीन दिन में हलफनामा देने को कहा गया है. गुरुवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा. इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. जमीयत की तरफ से पेश हुए वकील नित्या रामकृष्णन और सी यू सिंह जमीयत ने दलीलें कोर्ट के सामने रखीं. </p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/OYTD2iP
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