
<p style="text-align: justify;"><strong>Big Relief To Central Government Employees:</strong> जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir), पूर्वोत्तर राज्यों ( North East States) और नक्सली प्रभावित राज्यों ( Naxal Affected States) में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government Employees) को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इन राज्यों में लापता हुए केंद्रीय कर्माचारियों ( Central Government Employees) के फैमिली पेंशन ( Family Pension)के नियमों में बड़ी राहत दी गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO) और कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel & Pension) के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव</strong><br />पहले के नियम के मुताबिक अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी इन राज्यों में तैनाती के दौरान लापता हो जाता था तो उनके आश्रितों को तब तक फैमिली पेंशन नहीं मिलता था जब कि कर्मचारी को कानून के तहत मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या फिर उसके लापता हुए सात साल नहीं बीत जाते थे. लेकिन नए नियम के मुताबिक जम्मू कश्मीर ,पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली प्रभावित राज्यों में तैनात कोई सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आता है अगर वो अपनी सेवाये देने के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार में आश्रितों को पौरन फैमिली पेंशन की बेनेफिट्स दी जाएगी. और अगर कर्मचारी लापता होने के बाद वापस आ जाता है तो जो फैमिली पेंशन इस अवधि में दिया गया होगा वो उसके वेतन से काट लिया जाएगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>कश्मीर, नक्सली क्षेत्र में काम करने वालों को राहत</strong><br />पेंशन विभाग के नए नियम पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि, इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक बार होती हैं. उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उनके और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>फैमिली पेंशन के नए नियम</strong><br />एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता होने के बाद, फैमिली पेंशन दिए जाने की स्थिति में, एनपीएस के तहत के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता तब तक निलंबित रहेगा जब तक सरकारी कर्मचारी वापस नहीं आ जाते या कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता. सरकारी कर्मचारी के पुन: उपस्थित होने की स्थिति में, एनपीएस खाता पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा और एनपीएस के तहत वही खाता संचालित हो जाएगा. </p> <p><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p><strong><a title="Railway Concession to Senior Citizen: इस सांसद ने की रेल मंत्री से बुजुर्गों के लिए रेल सफर में रिआयती टिकट शुरू करने की मांग" href="
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