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Anti Conversion Bill: धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी, अभी अध्यादेश के जरिए लागू होगा कानून

Anti Conversion Bill: धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी, अभी अध्यादेश के जरिए लागू होगा कानून
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<p style="text-align: justify;"><strong>Anti-Conversion Bill Update:</strong> कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Araga Jnanendra) ने कहा कि विधेयक को अगले सत्र में पेश किया जाएगा, तब तक इसे ऑर्डिनेंस के जरिए प्रभाव में लाया जाएगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक के मंत्री मधु स्वामी ने कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून से पहले एक ऑर्डिनेंस लाया जाना है. विधानसभा में जो भी पास हुआ था, उसे बिना संशोधन के अध्यादेश बनाकर लागू किया जाएगा. हम ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए काउंसिल के पास जाएंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title="Gyanvapi Masjid Verdict: अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग- 10 बड़ी बातें" href="https://ift.tt/ysXwc4G" target="">Gyanvapi Masjid Verdict: अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग- 10 बड़ी बातें</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">कहा जा रहा है कि फिलहाल विधानमंडल के ऊपरी सदन में विधेयक को पास कराने के लिए बोम्मई सरकार के पास बहुमत नहीं है, &nbsp;इसी के चलते फिलहाल इसे अध्यादेश के जरिए लाने का फैसला किया गया. जून में विधान परिषद के चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को सदन में बहुमत हासिल करने की उम्मीद है.<strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">पिछले साल कर्नाटक विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 पास किया था, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था. यह बिल विधान परिषद में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ BJP बहुमत से कम है. सीएम बोम्मई ने कहा, चूंकि विधानसभा और परिषद का सत्र खत्म हो गया है, इसलिए हम कैबिनेट में एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title="UP Politics: अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुलिस अब कभी भी कर सकती है गिरफ्तार" href="https://ift.tt/YP82Eqt" target="">UP Politics: अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुलिस अब कभी भी कर सकती है गिरफ्तार</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/E3uNGOf

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