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MMPSY: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार देती है हर साल 6 हजार रुपये की मदद, यह लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

MMPSY: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार देती है हर साल 6 हजार रुपये की मदद, यह लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
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<p style="text-align: justify;"><strong>Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana:</strong> केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State Government) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. इन सोशल स्कीम्स (Government Social Schemes) का मकसद यह रहता है कि यह समज में विंचत वर्ग की आर्थिक मदद कर पाएं और उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें. ऐसी ही एक स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana). इस स्कीम को हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए चलाया जाता है. यह हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है.</p> <p style="text-align: justify;">इस स्कीम को शुरू करने के पीछे सरकार का यह का मकसद है कि इससे समाज के गरीब और वंचित को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) मिल सकें. इस योजना के लिए कोई भी हरियाणा का निवासी (Haryana Domicile) आवेदन कर सकता है अगर उसकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार कम है तो. इस स्कीम के तरह सरकार असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती है. इस स्कीम को सरकार ने साल 2021 में कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए शुरू किया था. तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इस योजना के लिए आवेदन करने का तरीका-</strong><br />इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने घर के पास किसी कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) में जाना पड़ेगा. वहीं स्कीम से जुड़ी जानकारी लेने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदक का चयन कॉमन सर्विस सेंटर में ही होता है. इसके बाद आप वहीं आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इस योजना के लिए आवेदन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स-</strong><br />इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इसके साथ ही आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा. इसके साथ आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड (Ration Card), वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) की कॉपी आदि चीजों की जरूरत भी पड़ेगी. इस सभी की कॉपी को फॉर्म भरते समय कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करना होगा. इसके साथ ही आपको अपने खाते की जानकारी भी जमा करनी होगी. इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी भी जमा करनी होगी. इससे योजना का पैसा आपके खाते Direct ट्रांसफर किया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/ogRe5v1 Kisan Samman Nidhi Yojana: क्या परिवार के दो लोग ले सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ? ये है स्कीम से जुड़े Rules</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/Oh1dm5X Card: किसी की मृत्यु के बाद उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा, ये है एटीएम से जुड़े रूल्स</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/uaqBo7i

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