<p style="text-align: justify;">दिव्यांग पेंशन योजना: ये एक ऐसी योजना है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन का प्रबंध किया जाता है. इस पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है. यहां पर आपको इस योजना के बारे में बताया जा रहा है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?</strong><br />यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए
https://sspy-up.gov.in/ पर जाकर प्रोसेस पूरा करना होगा. आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से
sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अपडेटेड स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है. भुगतान की प्रक्रिया के लिए ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में पेमेंट किया जायेगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>आय का मानक क्या है</strong><br />गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे. (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा). आप ज्यादा जानकारी के लिए
https://ift.tt/93QDMFA पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ध्यान रखने वाली बातें</strong><br />आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.<br />आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.<br />न्यूनतम 40 फीसदी की दिव्यांगता हो.<br />एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए.<br />आय: आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे.<br />दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़</strong><br />आवेदक का आधार कार्ड<br />आयु प्रमाण पत्र <br />पहचान पत्र<br />निवास प्रमाण पत्र<br />मोबाइल नंबर<br />आय प्रमाण पत्र <br />दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि<br />बैंक अकाउंट पासबुक<br />पासपोर्ट साइज फोटो </p> <p style="text-align: justify;"><strong>यूपी दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट को कैसे चेक करें</strong><br />उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.<br />अधिकारक वेबसाइट पर जाने के बाद 'पेंशनर सूची (2021-22)' के ऑप्शन पर क्लिक करें.<br />अब आप से जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा.<br />इसके बाद आप अपना नाम पेंशन लिस्ट में चेक कर सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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https://ift.tt/L4tXmpQ Bank ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में किया बदलाव, जानिए अब बचत खाते पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
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