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Kerala: केरल में बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Kerala: केरल में बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
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<div id=":sk" class="Ar Au Ao"> <div id=":sg" class="Am Al editable LW-avf tS-tW tS-tY" tabindex="1" role="textbox" contenteditable="true" spellcheck="false" aria-label="Message Body" aria-multiline="true" aria-owns=":va" aria-controls=":va"> <p style="text-align: justify;"><strong>Kerala Court:</strong> केरल में एक 48 साल के शख्स को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. केरल के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निशा विजयकुमार ने बताया कि पट्टाम्बि स्पेशल रैपिड कोर्ट के जज सतीश कुमार ने अपने फैसले में ये निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम पीड़िता के परिवार को दे दी जाए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पलक्कड़ जिले की है घटना</strong></p> <p style="text-align: justify;">नाबालिग लड़की के साथ हुई यौन उत्पीड़न वाली घटना राज्य के पलक्कड़ जिले के नट्टुकल इलाके की है. दोषी ने अपने घर पर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था. ये घटना साल 2020 की है.</p> <p style="text-align: justify;">जिस वक्त इस घटने को अंजाम दिया उस समय पीड़िता की उम्र मात्र सात साल ही थी. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि व्यक्ति किसी बहाने से बच्ची को अपने घर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>15 गवाहों ने दिए बयान</strong></p> <p style="text-align: justify;">स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि इस यौन उत्पीड़न वाले मामले में 15 लोगों ने गवाही दी. इसके बाद बयान को दर्ज किए गया. इससे पहले भी केरल की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 66 वर्षीय व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.</p> <p style="text-align: justify;">पट्टाम्बि स्पेशल रैपिड कोर्ट &nbsp;के जज सतीश कुमार ने दोषी मोइदीन कुट्टी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. यह मामला केरल के पलक्कड़ जिले के एक गांव का था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">लड़की मोइदीन कुट्टी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई थी, उसी दौरान उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया. पोक्सो एक्ट की धारा सात के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम पांच साल जेल की सजा का प्रावधान है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:<a title="Bilaspur News: दोस्ती को प्यार में बदला, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा" href="https://ift.tt/fvFahx0" target="_blank" rel="noopener">Bilaspur News: दोस्ती को प्यार में बदला, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा</a></strong></p> </div> </div> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/AiHfjtI

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