'एक साल के भीतर लापता लड़की का पता चला तो उससे शादी करनी होगी', आरोपी को जमानत देते हुए HC ने रखी शर्त
<p style="text-align: justify;"><strong>Bombay News:</strong> बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बलात्कार (Rape) के एक मामले में गिरफ्तार 26 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि अगर पीड़िता एक साल के अंदर मिल जाती है तो उसे उससे शादी करनी होगी. वर्तमान में पीड़िता लापता है. जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, "व्यक्ति एक वर्ष से अधिक इस शर्त से बाध्य नहीं होगा."</p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने कहा कि आरोपी और 22 वर्षीय महिला के बीच सहमति से संबंध थे, लेकिन बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला तब दर्ज किया गया जब यह जानने के बाद कि वह गर्भवती है आदमी ने उससे बचना शुरू कर दिया. बता दें कि महिला ने फरवरी 2020 में उस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2019 में गर्भवती हुई महिला </strong></p> <p style="text-align: justify;">अपनी शिकायत में पीड़िता ने दावा किया कि वे 2018 से एक रिश्ते में थे और उनके परिवार को इसके बारे में पता था और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी. 2019 में महिला को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है और उसने आरोपी को इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो व्यक्ति महिला से दूरी बनाने लगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2020 में दिया बच्चे को जन्म</strong></p> <p style="text-align: justify;">इसके बाद, महिला ने घर छोड़ दिया क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों को गर्भावस्था के बारे में नहीं बताना चाहती थी. 27 जनवरी 2020 को उसने शहर के एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया. 30 जनवरी को महिला ने बच्चे को एक बिल्डिंग के सामने छोड़ दिया और उसके बाद बच्चे को छोड़ने के लिए उसके खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>'महिला अभी भी लापता है'</strong></p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि यह "एक संभावित कारण हो सकता है कि वह न्याय के रास्ते से भाग रही है." आरोपी ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह महिला से शादी करने और बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार है. हालांकि, पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि महिला का पता नहीं चल रहा है और बच्चे को बाल देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसे पहले ही गोद लिया जा चुका है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कोर्ट ने आदेश में और क्या कहा?</strong></p> <p style="text-align: justify;">बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, "ऐसी परिस्थितियों में जब घटना की सूचना मिली थी पीड़िता बालिग थी और वह पहले ही कह चुकी है कि संबंध सहमति से थे, इसलिए आवेदक को रिहा करना उचित है. यदि पीड़िता एक वर्ष के भीतर मिल जाती है तो व्यक्ति को उससे शादी करनी होगी. एक साल बाद वो इस शर्त के लिए बाध्य नहीं होगा." अदालत ने उस व्यक्ति को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="GHI 2022: 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स गैर-जिम्मेदाराना और शरारतपूर्ण', रिपोर्ट पर भड़का RSS का स्वदेशी जागरण मंच, सरकार से की ये मांग" href="https://ift.tt/YAnHFhu" target="_self">GHI 2022: 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स गैर-जिम्मेदाराना और शरारतपूर्ण', रिपोर्ट पर भड़का RSS का स्वदेशी जागरण मंच, सरकार से की ये मांग</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="'वाइफ स्वैप' के लिए राजी ना होने पर पति ने होटल के बंद कमरे में पत्नी को बेरहमी से पीटा, पीड़िता ने बताई आपबीती" href="https://ift.tt/CUNgyXR" target="_self">'वाइफ स्वैप' के लिए राजी ना होने पर पति ने होटल के बंद कमरे में पत्नी को बेरहमी से पीटा, पीड़िता ने बताई आपबीती</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/GS4WtsZ
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