Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
<p style="text-align: justify;"><strong>SC on Karnataka Hijab Row:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब (Karnataka Hijab) पर प्रतिबंध विवाद को लेकर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक की सुनवाई की. 15 मार्च को आए कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश को 20 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. </p> <p style="text-align: justify;">कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने अपने फैसले में कहा था कि शैक्षणिक संस्थान में ड्रेस कोड को फॉलो करना जरूरी है और हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है.</p> <p style="text-align: justify;">कर्नाटक सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रदेश की सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और यह बैन सिर्फ क्लास तक सीमित है. राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने पहले दलील पेश करते हुए कहा था कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड का होना जरुरी है. वहीं, दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि छात्र कोई सेना के जवान नहीं हैं कि उनसे ड्रेस कोड का पूरी तरह पालन करवाना अनिवार्य हो.</p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/cb02CmP
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