
<p style="text-align: justify;"><strong>Employee Provident Fund Scheme:</strong> देश में बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र (Organised Sector) में काम करते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों की सैलरी का एक हिस्सा कटकर EPFO अकाउंट में जमा होता है. अगर आप रिटायरमेंट के बाद (Retirement) चाहें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) का लाभ उठा सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का फायदा उठाने के लिए आपको कम से कम 10 साल नौकरी जरूर करनी होगी. इसके बाद ही ईपीएफओ में जमा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन इस रूल के साथ एक बड़ा सवाल हो गया कि अगर कोई कर्मचारी बीच में कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक ले लेते हैं तो क्या उसे इस पेंशन का लाभ मिलेगा?</p> <p style="text-align: justify;">कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है या महिलाएं बच्चों के पालन पोषण के कारण कुछ समय का नौकरी से ब्रेक ले लेती हैं. ऐसे में क्या उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा यह सवाल बहुत कॉमन है. नौकरी के गैप को किस तरह के काउंट किया जाएगा आज हम आपको इसके नियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं. आइए जानते हैं ईपीएफओ के रूल्स के बारे में-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>जानें गैप होने के बाद क्या होता है EPFO का नियम?</strong><br />कई बार लोग अलग-अलग कारण से नौकरी छोड़ देते हैं और कुछ सालों के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं. ऐसे में उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या उन्हें पीएम की पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए दोबारा 10 साल की नौकरी का टेन्योर पूरा करना होगा. इसके बाद ही उन्हें क्या पेंशन का लाभ मिलेगा? इस सवाल का जवाब है कि नहीं ऐसा नहीं हैं. बाद में आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करें आप पुरानी कंपनी का यूएएन नंबर (UAN Number) नंबर जारी रखें. पीएफ खाते (PF Account) में जमा पूरा पैसा नी कंपनी में ट्रांसफर होता है.</p> <p style="text-align: justify;">इसके बाद आपकी पहले और अब की कुल सर्विस अवधि 10 साल से अधिक होनी चाहिए. फिर आपको पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा. इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे पहले किसी व्यक्ति ने 7 साल नौकरी की और फिर 2 साल का गैप लेकर वापस नौकरी ज्वाइन की और फिर लगातार 3 साल तक नौकरी करता तो वह बाद में पेंशन (Pension) का हकदार बन जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>10 साल की अवधि पूरी नहीं होने पर क्या होगा?</strong><br />अगर आप अपनी नौकरी की 10 साल की अवधि पूरी नहीं करते हैं तो पेंशन खाते में जमा पैसे को रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं. इस स्थिति में इन पैसों पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. इसके साथ ही पेंशन आपको इस आधार पर मिलेगी की आपकी आखिरी सैलरी और कुछ अवधि क्या है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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