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Electoral Bond Scheme: देना चाहते हैं राजनीति दलों को चंदा तो एक अक्टूबर से खरीद सकते हैं इलेक्‍टोरल बॉन्ड, जानें डिटेल्स

Electoral Bond Scheme: देना चाहते हैं राजनीति दलों को चंदा तो एक अक्टूबर से खरीद सकते हैं इलेक्‍टोरल बॉन्ड, जानें डिटेल्स
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<p style="text-align: justify;"><strong>Electoral Bond Scheme:</strong> भारत सरकार एक बार फिर इलेक्&zwj;टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आ रही है. वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है इलेक्&zwj;टोरल बियरर बॉन्ड स्कीम सितंबर 2022 के तहत एक अक्टूबर 2022 से लेकर &nbsp;10 अक्टूबर, 2022 तक इन बॉन्ड को खरीदा जा सकता है. आपको बता दें इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>एसबीआई में मिलेगा बॉन्ड&nbsp;</strong><br />वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 29 शाखाओं से इन इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड को खरीदा जा सकता है. हर वर्ष की चार तिमाही के पहले महीने &nbsp;जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 1 से 10 तारीख तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड की एसबीआई के शाखाओं के जरिए बिक्री की जाती है. कोई भी व्यक्ति या फर्म 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये मूल्&zwj;य के बॉन्&zwj;ड खरीद सकता है. यानि हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक बॉन्&zwj;ड के जरिए किसी राजनीतिक दल को चंदा दिया जा सकता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड केवल जारी होने की तारीख के बाद 15 दिनों तक के लिए वैलिड होता है. और अगर इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड वैलिडिटी डेट की एक्सपाइरी के बाद डिपॉजिट किए जाने पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. जो भी राजनीति दल इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड का अपने खाते में डिपॉजिट &nbsp;करेंगे उन्हें दिन रकम उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कौन खरीद सकता है इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड</strong><br />इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड स्कीम 2018 को लेकर सरकार ने जो गजेट नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या कंपनी राजनीतिक दलों को &nbsp;चुनावी चंदा देने के लिए इलेक्&zwj;टोरल बॉन्ड खरीद सकता है. कोई भी व्यक्ति अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर भी इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे सकता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>किन दलों के दिया जा सकता है बॉन्ड</strong><br />गजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक केवल वही राजनीतिक दल इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड पाने का अधिकार रखते हैं जो सेक्शन 29A के रिप्रजेंटेजेंशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव और विधान चुनाव में कुल मतदान का एक फीसदी से ज्यादा वोट मिला हो. इन इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड को केवल राजनीतिक दल ही भूना सकती हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्&zwj;यों लाया गया इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड</strong><br />राजनीति में कालाधन रोकने और राजनीतिक चंदे के देनदारी में पारदर्शिता लाने के मकसद से इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने का सिस्टम लाया गया. &nbsp;केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इलेक्&zwj;टोरल बॉन्&zwj;ड शुरू करने का ऐलान किया था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>टैक्स में मिलेगी छूट</strong><br />इलेक्&zwj;टोरल बॉन्ड में निवेश पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. &nbsp;इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, राजनीतिक दलों को Income Tax Act के Section 13A के तहत बॉन्ड के तौर पर मिले चंदे पर छूट दी जाती है.&nbsp;</p> <p><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p><a href="https://ift.tt/8BnbJNq Data: देश की कुल घरेलू बचत में म्यूचुअल फंड का हिस्सा 150 फीसदी बढ़ा, बैंक डिपॉजिट्स में दिखी गिरावट</strong></a></p> <p><a href="https://ift.tt/X6bTmPS Scheme: दो दिन के बाद इस सरकारी स्कीम का बदल जाएगा नियम! योजना का फायदा उठाने के लिए आज ही करें अप्लाई</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/1UOfPH6

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