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Traffic Rule: गाड़ियों में हैवी हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगा मिला तो देना होगा जुर्माना, ये हैं नियम

Traffic Rule: गाड़ियों में हैवी हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगा मिला तो देना होगा जुर्माना, ये हैं नियम
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<p style="text-align: justify;"><strong>Traffic Police Will Run A Campaign In India :</strong> अगर आप अपनी कार, बाइक को मोडिफाइड कराते हैं और हैवी हॉर्न, साइलेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आपको सावधान होने की जरूरत हैं. आपको बता दे कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ट्विटर पर दी जानकारी&nbsp;</strong><br />दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित कर दिया हैं. पुलिस ने लिखा हैं कि, 'वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही दिल्ली में शोर बर्दास्त नहीं किया जायेगा. ट्विटर पर दिल्ली की जनता ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया हैं.</p> <p dir="ltr" lang="en">Starting today, <a href="https://twitter.com/hashtag/DelhiTrafficPolice?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DelhiTrafficPolice</a> shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.<a href="https://twitter.com/hashtag/DelhiMeinShorNahi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DelhiMeinShorNahi</a> <a href="https://t.co/5z7ZrYaCat">pic.twitter.com/5z7ZrYaCat</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="&lt;blockquote class=">&mdash; Delhi Traffic Police (@dtptraffic) </a><a href="https://twitter.com/dtptraffic/status/1560853749757022208?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2022</a><a href="&lt;blockquote class="> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> " title="" target=""&gt;</a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>देना होगा जुर्माना&nbsp;</strong><br />इस बारे में दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी हैं कि दिल्ली में पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी, अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट के नियम 39/192 के तहत प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर किसी प्रतिबंधित या शांत एरिया में इस हॉर्न को बार-बार बजा रहे हैं तो 2 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी पुलिस&nbsp;</strong><br />आपको बता दे की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों के चालान के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी. सेंटर फॉर डवलपमेंट एडवांस कप्यूटिंग के साथ पुलिस का करार होने वाला है. इससे सड़कों पर एडवांस कैमरे होंगे और उनकी मदद से चालान कटेगा. अभी इस टेक्नोलॉजी में कुछ परेशानियां हैं जिसे लेकर इंग्लैंड की एक कंपनी से चर्चा चल रही है.&nbsp;</p> <p><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p><strong><a title="Edible Oil Price: खाने के तेल के भाव में 10-12 रुपये प्रति किलो आएगी गिरावट, आम जनता को मिलेगी राहत" href="https://ift.tt/cDRpr7t" target="">Edible Oil Price: खाने के तेल के भाव में 10-12 रुपये प्रति किलो आएगी गिरावट, आम जनता को मिलेगी राहत</a></strong></p> <p><a title="Company New Rules : फिजिकल वेरिफाई के साथ नई कंपनी होगी रजिस्टर्ड, जल्द लागू होगा नियम " href="https://ift.tt/s819uhJ" target="">Company New Rules : फिजिकल वेरिफाई के साथ नई कंपनी होगी रजिस्टर्ड, जल्द लागू होगा नियम </a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/RXLFxby

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