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Ganesh Chaturthi: बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश चतुर्थी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Ganesh Chaturthi: बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश चतुर्थी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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<p><strong>Ganesh Chaturthi Celebrations: </strong>सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेंगलुरू के चमाराजपेट मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति नहीं दी है. कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज़ हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़मीन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मामला वापस कर्नाटक हाई कोर्ट भेज दिया.</p> <p>इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने को कहा था. इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूजा की इजाज़त दे दी थी. अब यह पूजा नहीं होगी.</p> <p>बंगलुरू (Bangalore) के एक मैदान में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पूजा की अनुमति के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड (Karnataka Waqf Board) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया. वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह मैदान उसकी संपत्ति है. वहां 1964 से ईद की नमाज हो रही है. वहां पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है.</p> <p>सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस यू यू ललित और रविंद्र भाट की बेंच के सामने मामला रखा. सिब्बल ने कहा कि 6 दशक से अधिक समय से उस मैदान पर ईद की नमाज अदा हो रही है. अब अगर वहां पूजा की अनुमति दी गई, तो इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है.</p> <p>सिब्बल ने कहा कि अगर कभी मुस्लिम और हिंदू त्योहार एक ही दिन पड़ गए, तो जमीन के इस्तेमाल को लेकर और अधिक विवाद होगा. उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी की पूजा है, उससे पहले मामले को सुना जाना जरूरी है. इस पर कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामला मंगलवार यानी 30 अगस्त को सुना जाएगा.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a title="Jharkhand Crisis: सरकार बचाने की कवायद, रायपुर के लिए रवाना हुए विधायक, CM बोले- हम मुश्किलों का सामना करेंगे&nbsp;" href="https://ift.tt/KuzJTA8" target="">Jharkhand Crisis: सरकार बचाने की कवायद, रायपुर के लिए रवाना हुए विधायक, CM बोले- हम मुश्किलों का सामना करेंगे&nbsp;</a></strong></p> <p><strong><a title="Gujarat Riots Case: गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने कहा- अब मामला बनाए रखना जरूरी नहीं" href="https://ift.tt/bTFsZQ8" target="">Gujarat Riots Case: गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने कहा- अब मामला बनाए रखना जरूरी नहीं</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/EgVIpbW

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