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Alt News के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन

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<p style="text-align: justify;"><strong>Mohammad Zubair Bail:&nbsp;</strong>दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट &nbsp;से &lsquo;ऑल्ट न्यूज&rsquo; के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है. उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है. जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं. वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका और 50 हजार की Surety देनी होगी. जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी.&nbsp;</p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/1TXpnW5