पार्लियामेंट थाने पर प्रदर्शन करने वाले AIMIM समर्थकों पर केस दर्ज, 30 लोग हिरासत में, आज होगी कोर्ट में पेशी
<p style="text-align: justify;">नई दिल्ली जिला पुलिस ने गुरुवार को पार्लियामेंट थाने पर प्रदर्शन के मामले में 30 AIMIM के कार्यकर्ताओं को हिरासत किया है. पुलिस इन्हें आज कोर्ट में पेश करेगी. पुलिस के मुताबिक इन्हें न तो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत थी और न ही थाने पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी. ये लोग अचानक से थाने आ गए और प्रदर्शन करने लगे. इस वजह से एफआईआर दर्ज की गई. दिल्ली पुलिस ने AIMIM के प्रदर्शन मामले में u/s 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही इस मामले में कुल 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था.</p> <p style="text-align: justify;">दरअसल, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और साझा करने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पार्टी समर्थकों ने गुरुवार को संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने बताया कि 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन</strong></p> <p style="text-align: justify;">पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘एआईएमआईएम समर्थक संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. महिलाओं समेत करीब 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक मामला दर्ज किया गया.’’ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और उन्हें साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं.</p> <p style="text-align: justify;">अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक शांति भंग करने और विभाजनकारी आधार पर लोगों को भड़काने के लिये संदेश पोस्ट किये और साझा किए.’’</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 और 505 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि एक मामला शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया है और दूसरा विश्लेषण के आधार पर ओवैसी, जिंदल, नरसिंहानंद, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान और गुलजार अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong><br /><strong><a title="Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, ओवैसी की पार्टी का MVA को समर्थन, संजय राउत बोले- हमारे 4 प्रत्याशी की जीत पक्की" href="https://ift.tt/g5mJxVp" target="_blank" rel="noopener">Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, ओवैसी की पार्टी का MVA को समर्थन, संजय राउत बोले- हमारे 4 प्रत्याशी की जीत पक्की</a></strong><br /><strong><a title="Rajya Sabha Election: 'बीजेपी को हराने के लिए...', राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ओवैसी की पार्टी ने उठाया ये बड़ा कदम" href="https://ift.tt/xIC7dy4" target="_blank" rel="noopener">Rajya Sabha Election: 'बीजेपी को हराने के लिए...', राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ओवैसी की पार्टी ने उठाया ये बड़ा कदम</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/Q8Vyb5o
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