Azam Khan Case: आजम खान को लेकर बोले अखिलेश यादव - जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार, न्याय की है उम्मीद
<p style="text-align: justify;"><strong>Akhilesh Yadav on Azam Khan Case:</strong> आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल रिहा नहीं किया गया है. उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब उनकी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आएंगे. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>सरकार नहीं चाहती आजम की रिहाई - अखिलेश</strong><br />सपा चीफ अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द आजम खान बाहर आएंगे. सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही नहीं निकल पाएं. हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी </strong><br />समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. जिनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे कई अजीबो-गरीब केस भी शामिल हैं. लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के ठीक बाद आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ. जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुलिस को फटकार लगाई गई है. कोर्ट ने कहा कि, एक मामले में जमानत के बाद दूसरा केस दर्ज कर लिया गया. किसी के खिलाफ 1-2 मुकदमे दर्ज हों तो समझा जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक 89 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जिसके चलते वो शख्स 2 साल से जेल में है. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई. अब सुनवाई 17 मई को होगी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>आजम खान को लेकर हाईकोर्ट सख्त</strong><br />भले ही हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते आजम खान को जमानत देने का फैसला सुनाया है, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि, आजम ने सत्ता के नशे में अपने पद का दुरुपयोग किया. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ताकत मिलने पर इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ता है. कोर्ट ने कहा, "आजम खान को उनकी 72 साल की उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से अंतरिम जमानत दी जा रही है." अदालत ने जमानत के लिए आजम खान को उनका पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है.</p> <p><strong><a href="https://ift.tt/rFbIMsQ Law: रिव्यू तक राजद्रोह कानून पर 'सुप्रीम स्टे', कोर्ट ने कहा- बेवजह 124ए लगाने से बचें केंद्र और राज्य सरकारें</a></strong></p> <p><strong><a title="Sedition Law: 162 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?" href="https://ift.tt/kfqSxbO" target="">Sedition Law: 162 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/tu7dnEv
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