Loudspeaker Row: महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने बताया कैसे निकलेगा लाउडस्पीकर विवाद का समाधान? केंद्र के पास जाएगा ऑल पार्टी डेलिगेशन
<p style="text-align: justify;"><strong>All Party Meeting in Maharashtra:</strong> महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वल्से पाटिल ने लाउडस्वीकर विवाद पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी. अगर केंद्र लाउडस्पीकर को लेकर कोई राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाता है तो राज्य में इस तरह के मुद्दे नहीं उठेंगे.</p> <p style="text-align: justify;">वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी यही बात दोहराई. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर विवाद का हल निकालने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के पास जाएगा. यह प्रतिनिधिमंडल राज्य में लाउडस्पीकर विवाद के समाधान पर चर्चा करेगा.</p> <p style="text-align: justify;">दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए, लेकिन यह विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा. यह विवाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराहट को भी एक बार फिर उजागर कर रहा है. दरअसल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़ी गाइडलाइंस तय करने के लिए उद्धव सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी. </p> <p style="text-align: justify;">महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को इसी महीने राज ठाकरे ने शुरू किया था. उन्होंने करीब 14 दिन पहले अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में उद्धव सरकार से कहा था कि राज्य में मौजूद सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने चाहिए. अगर राज्य सरकार यह काम नहीं करेगी, तो वह खुद जैसे को तैसा जवाब की तरह उन लाउडस्पीकर को हटाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे.</p> <p><strong>ये भी पढ़ें: <a title="CM केजरीवाल के आवास पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस की बंदोबस्त रिपोर्ट से HC नाखुश, कहा- परेशान करने वाली घटना" href="https://ift.tt/EdzDvWH" target="">CM केजरीवाल के आवास पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस की बंदोबस्त रिपोर्ट से HC नाखुश, कहा- परेशान करने वाली घटना</a></strong></p> <p><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Supreme Court: एक्सीडेंट के समय Airbag नहीं खुलता तो कार कंपनियां को देना होगा जुर्माना, SC की सख्त टिप्पणी" href="https://ift.tt/KL7UIAh" target="">Supreme Court: एक्सीडेंट के समय Airbag नहीं खुलता तो कार कंपनियां को देना होगा जुर्माना, SC की सख्त टिप्पणी</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/oOqtILl
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