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Investment Tips: टैक्स छूट के लिए बना रहे हैं निवेश की प्लानिंग तो ELSS है एक बेहतरीन ऑप्शन, यहां जानें डिटेल्स

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<p style="text-align: justify;">नये वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही हर समझदार व्यक्ति टैक्स छूट के लिए निवेश करना शुरू कर देता है. इससे साल के आखिरी में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप साल के अंत तक अपने निवेश गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80C का इस्तेमाल करते हैं. इस धारा के तहत टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है.</p> <p style="text-align: justify;">लेकिन, आज हम आपको 80 सी निवेश ऑप्शन के अलावा एक और टैक्स छूट के तरीके के बारे में बताने वाले हैं. यह स्कीम है ईएलएसएस (ELSS). पिछले कुछ सालों में टैक्सपेयर्स के बीच में इस ELSS निवेश का एक शानदार ऑप्शन के रूप में उभरा है. तो चलिए जानते हैं &nbsp;ELSS में निवेश करने के फायदे के बारे में-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>छोटे लॉक इन पीरियड का मिलता है लाभ</strong></p> <p style="text-align: justify;">आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच ELSS में निवेश को लेकर दिलचस्पी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह ऐसा म्यूचुअल फंड निवेश है जिसमें पैसे लगाने निवेशक को टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इस स्कीम में पैसे लगाने पर आपको 80सी के तहत टैक्स छूट मिलने वाले ऑप्शन में पांच साल के बजाए 3 साल का ही लॉक इन पीरियड मिलता है. आप केवल 3 साल के बाद ही इस स्कीम में लगे पैसे की निकासी कर सकते हैं. वहीं पीपीएफ स्कीम में आपको 15 साल के लिए पैसों का निवेश करना होता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>मिलता है ज्यादा रिटर्न</strong></p> <p style="text-align: justify;">ELSS म्यूचुअल फंड निवेश के सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक है क्योंकि इसमें निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है. इससे ज्यादा रिटर्न का कारण है कि इसमें पैसे को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है. पैसों को उसी जगह प्रोफेशनल लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. अब तक 10 साल में निवेशकों को करीब 12 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिला है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>मिलता है इतना टैक्स छूट का लाभ</strong></p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप 46,800 रुपये तक पैसे बचा सकते हैं. आप चाहे तो 1.5 लाख से ज्यादा निवेश कर सकते हैं लेकिन, टैक्स छूट का लाभ केवल 1,5 लाख रुपये तक ही मिलेगा. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि 10 प्रतिशत से ज्यादा कैपिटल गेन्स पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/kl5AXTa MF: बीते वित्त वर्ष में Mutual Funds को मिला 1.64 लाख करोड़ का निवेश, SIP की तरफ बढ़ रहे निवेशक</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/business/indian-railway-news-platform-ticket-prices-have-been-reduced-in-ahmedabad-railway-division-2099350"><strong>रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर! अब इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगा केवल 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/MSDNXmv