
<p style="text-align: justify;"><strong>Indian Railway Rules:</strong> भारतीय रेलवे हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रेवल करते हैं. इसलिए रेलवे को भारत का लाइफलाइन माना जाता है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई नियम बना रखें हैं. इससे उन्हें सुखद और सुरक्षित ट्रैवल करने में मदद मिलती है. क्या आपको पता है कि ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है. इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>रेलवे ने यात्रियों को किया अगाह-</strong><br />पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल न करें. ऐसा करते पकड़े जाने पर रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है. रेलवे में ट्वीट में कहा, 'ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है.'</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="hi" style="text-align: justify;">ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l <a href="
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pic.twitter.com/QtzOxlJIp2</a></p> — West Central Railway (@wc_railway) <a href="
https://twitter.com/wc_railway/status/1376830808535621639?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2021</a></blockquote> <p> <script src="
https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>रेलवे कर सकता है यह कार्रवाई-</strong><br />आपको बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर आना सख्त मना है. अगर आप ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है. ऐसा करते पकड़े जाने पर यात्री को 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>रेलवे परिसर में इन चीजों पर रोक-</strong><br />बता दें कि ट्रेन में सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस,केरोसिन आदि आग पकड़ने वाली चीजों को ट्रेन में लेकर चलना मना है. इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी मना है. ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
https://ift.tt/PdEBFsR Kisan Scheme: अगर आपने भी की है यह गलतियां तो नहीं मिलेगा 11वीं किस्त का लाभ!</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
https://ift.tt/dLpGBAP Business Idea: शादियों के सीजन में शुरू करें यह खास बिजनेस, होगी लाखों की कमाई</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
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