<p style="text-align: justify;"><strong>Income Tax Department:</strong> इनकम टैक्स विभाग ने वैसे टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को रिमाइंडर जारी किया है, जिनके मामले जांच के दायरे ( Under Scrutiny) में हैं. टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2022 तक उन्हें जारी किए गए नोटिस का पालन ( Compliance) करने के लिए कहा है. जो टैक्सपेयर्स तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का जवाब देने में विफल रहेंगे उनके खिलाफ विभाग उपलब्ध कागजातों के मुताबिक जो सबसे सही एसेसमेंट होगा वो करेगी. </p> <p style="text-align: justify;">आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह रिमाइंडर जारी करते हुए कहा, "जिन करदाताओं के मामले जांच के दायरे में हैं, वो 31.03.2022 तक नोटिस का अनुपालन सुनिश्चित करें. नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एसेसमेंट को लेकर सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया जाएगा. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">Gentle reminder to taxpayers whose cases are under scrutiny,to be completed by 31.03.2022!<br />Pl ensure timely compliance with notices issued by ITD calling for information/details. Failure to comply with the notice may result in Best Judgment assessment based on material on record.</p> — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) <a href="
https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1501551587038482435?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2022</a></blockquote> <p> <script src="
https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;">टैक्स मामलों के जानकारों के मुताबिक, इनकम टैक्स रिमाइंडर उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने आयकर रिटर्न भरा है और जिनके मामले जांच के दायरे में हैं और विभाग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के अनुपालन पोर्टल पर देखना चाहिए कि उनके खिलाफ विभाग द्वारा कोई नोटिस तो जारी नहीं किया गया है. अगर उन्हें ऐसा कोई आयकर नोटिस मिला है, तो उन्हें 31 मार्च 2022 तक इस नोटिस का जवाब देना चाहिए अन्यथा विभाग उपलब्ध कागजात के हिसाब से सबसे अच्छा बेहतर टैक्स को लेकर एसेसमेंट करेगा. </p> <p style="text-align: justify;">अगर कोई टैक्सपेयर income tax compliance की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है या फिर मिलने वाला टैक्स रिफंड में कटौती की जा सकती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="LIC Policy Fact Check: क्या वाकई में LIC चला रही है कोई 'कन्‍यादान पॉलिसी'? जानें क्या कहता है फैक्टचेक" href="
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https://ift.tt/leSTCQA Pensioner Number या PPO नंबर खो गया है तो ना हों परेशान, ऐसे मिलेगा वापस</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
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