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Income Tax Refund: क्या आपको पता है कि टैक्स रिफंड ना क्लेम करने पर क्या होता है? यहां समझे

Income Tax Refund: क्या आपको पता है कि टैक्स रिफंड ना क्लेम करने पर क्या होता है? यहां समझे
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<p style="text-align: justify;"><strong>Importance of Income Tax Refund:</strong> हर नौकरीपेशा व्यक्ति (Salaried Person) जिसकी सैलरी टैक्स स्लैब के अंदर आती है उसे इनकम टैक्स का भुगतान करना ही पड़ता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिफंड आना शुरू हो जाता है. आपको बता दें कि हर साल टैक्सपेयर्स (Taxpayer) को अपने टैक्स रिफंड के लिए एक निर्धारित समय तक &nbsp;टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. ऐसा ना करने से आपको ही नुकसान होता है. गौरतलब, है कि आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) में देर से दाखिल करने से आपको बाद में पैसों पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है.</p> <p style="text-align: justify;">आपको बता दें कि अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड 1.5 लाख का है और इसमें 9 महीने के देरी है तो उस पर मिलने वाला ब्याज आपको बाद में नहीं मिलेगा. इसके साथ ही सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करने पर आपको 5,000 रुपये तक लेट फाइलिंग फीस (ITR Late Filing Fees) भी देनी पड़ सकती है. इसलिए कोशिश करें कि आप सही समय पर अपनी आईटीआर फाइल करें. आईटीआर दाखिल (ITR File) करने के बाद आप अपने रिफंड को भी क्लेम कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आईटीआर (ITR) न दाखिल करने पर क्या होगा?</strong><br />कई बार यह देखा गया है कि लोग पिछले वित्तीय वर्ष में टैक्स रिफंड क्लेम (ITR Refund Claim) करना भूल जाते हैं. ऐसे में उन्हें इसकी जानकारी अगले साल होती है. लेकिन, तब तक समय सीमा पूरी हो चुकी होती है. लेकिन, ऐसी स्थिति में भी विशेष प्रावधान है. इसके लिए एक बोर्ड सर्कुलर 2001 है जारी किया गया है. इसके अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में आप पिछले 6 साल तक लेट रिफंड क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, इस रिफंड में आपको किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: </strong><a href="https://ift.tt/3Hcn7Rj Office Rules: पोस्ट ऑफिस के नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, बिना पासबुक नहीं कर सकेंगे यह जरूरी काम</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>रिफंड पर किसी तरह का नहीं मिलता ब्याज</strong><br />आपको बता दें कि अगर आपके रिफंड सीमा 1 लाख रुपये तक ही है तो इस अकाउंट को प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (CIT) को एप्लीकेशन देना होगा. वहीं आपकी रिफंड सीमा 1 से 5 लाख रुपये तक की है तो आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (CIT) एक एप्लीकेशन देना होगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा रे रिटर्न पर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को एप्लीकेशन देना होगा. ध्यान रखें कि सही समय पर ITR दाखिल करने पर आपको रिफंड पर मिलने वाला टैक्स भी मिलता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: </strong><a href="https://ift.tt/34cHTld के ग्राहक अब खुद कर सकेंगे अपना डेबिट कार्ड Pin जेनरेट, बस करना होगा ये छोटा सा काम</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/2Y4VX99

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