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GST on Pizza Topping: पिज्जा के टेस्ट नहीं टैक्स को लेकर अदालत में पहुंचा मामला, जानें क्‍या आया फैसला

GST on Pizza Topping: पिज्जा के टेस्ट नहीं टैक्स को लेकर अदालत में पहुंचा मामला, जानें क्‍या आया फैसला
business news

<p style="text-align: justify;"><strong>GST on Pizza Topping:</strong> पिज्&zwj;जा के टॉपिंग्&zwj;स ही इसे स्&zwj;वादिष्&zwj;ट बनाते हैं. बात अगस्&zwj;त की है जब पिज्&zwj;जा टॉपिंग्&zwj;स बनाने वाली एक कंपनी को इस पर लगने वाले वस्&zwj;तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर कोर्ट जाना पड़ा. पांच साल पहले जीएसटी लागू किया गया था और अब इससे हर महीने लगभग 17 अरब डॉलर सरकार के खाते में जा रहे हैं. अब बात करते हैं अदालत में पहुंचे मामले की.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">मोजारेला (Mozzarella) टॉपिंग्&zwj;स को लेकर खेड़ा ट्रेडिंग कंपनी ने अदालत में कहा कि इसे चीज के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिस पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. कंपनी ने यह भी कहा कि चीज और मिल्&zwj;क सॉलिड की बदौलत ही पिज्&zwj;जा की एक-तिहाई टॉपिंग्&zwj;स तैयार होती है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा की एक अदालत ने इस बात पर अपनी असहमति जताई. अदालत ने कहा कि टॉपिंग में शामिल चीज को अकेले चीज के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता.&nbsp;<br />अदालत ने कहा कि टॉपिंग्&zwj;स में वनस्&zwj;पति तेल की हिस्&zwj;सेदारी 22 प्रतिशत होती है. कंपनी ने कहा कि तेल से पिज्&zwj;जा में सिर्फ स्&zwj;वाद ही नहीं आता बल्कि इससे टेक्&zwj;सचर भी बेहतर आता है. यह सस्&zwj;ता भी है. अदालत ने कहा कि वनस्&zwj;पति फैट चीज का इन्&zwj;ग्रेडिएंट नहीं है. इसकी वजह से टॉपिंग्&zwj;स को चीज में शामिल नहीं किया जा सकता, इसे एडिबल प्रीपेयरेशन कहना ज्&zwj;यादा बेहतर होगा, साथ ही इस पर 18 प्रतिशत की दर से GST लगाया जाएगा. &nbsp;और इस प्रकार कंपनी केस हार गई.</p> <p style="text-align: justify;">पिज्&zwj;जा की टॉपिंग्&zwj;स की तरह ही पराठा से जुड़ा मामला भी अदालत पहुंचा था. 20 महीने तक मामले पर सुनवाई चलती रही. सितंबर में फैसला आया कि पराठे पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. वहीं, रोटी पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है.</p> <p style="text-align: justify;">आपको याद होगा कि अदालत ने आइसक्रीम पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी एक बड़ा फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा था कि रेस्&zwj;तरां की तुलना में पार्लर पर बिकने वाले आइसक्रीम पर ज्&zwj;यादा टैक्&zwj;स देना होगा. पार्लर में बिकने वाले आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला आया था. कोर्ट ने कहा था कि आइसक्रीम पार्लर्स पहले से तैयार आइसक्रीम बेचते हैं और रेस्&zwj;तरां की तरह खपत के लिए आइसक्रीम बनाते नहीं हैं. &nbsp;</p> <p><strong>ये भी पढ़ें&nbsp;</strong></p> <p><strong><a title="India Forex Reserves: विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से ज्यादा चिंताजनक है डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट!" href="https://ift.tt/TcCmIP2" target="_self">India Forex Reserves: विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से ज्यादा चिंताजनक है डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट!</a></strong></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/iW8pHOX

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