घर से गायब हुआ लाखों का सोना और कैश, व्यापारी को 'जिन्न' पर था चोरी का शक, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
<p style="text-align: justify;"><strong>Mumbai News:</strong> मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मझगांव में एक व्यापारी के घर से 8 महीने से सोने के आभूषण गायब हो रहे थे, लेकिन व्यापारी ने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी. व्यापारी को ऐसा लग रहा था कि यह चोरी 'जिन्न' कर रहा है. जब गहनों के साथ-साथ भारी मात्रा में नकदी की चोरी हुई तो उसने आखिरकार पुलिस में शिकायत दी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>'जिन्न नकदी नहीं चुराते हैं'</strong></p> <p style="text-align: justify;">व्यवसायी अब्दुलकादर शब्बीर घोघावाला ने भायखला पुलिस को बताया, "जिन्न नकदी नहीं चुराते हैं" और तब तक उसके घर से 40 लाख रुपये से अधिक का सोना और नकदी की चोरी हो चुकी थी. पीड़िक ने कहा कि फरवरी महीने में घर से सोना और थोड़ा कैश छोरी हुआ था, लेकिन उन्हें लगा कि घर में 'जिन्न' का साया है. हालांकि जब चोरी बढ़ती चली गई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>12 साल की भतीजी निकली चोर</strong> </p> <p style="text-align: justify;">पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच की और घर के लोगों से पूछताछ की. इसके बाद पुलिस को व्यापारी की बहन की 12 साल की बेटी के बयान संदिग्ध लगे. पुलिस ने उसके फोन की ट्रैकिंग की तो पता चला कि उसकी एक नंबर पर लगातार बात हो रही है. पुलिस ने फोन कॉल के आधार पर 22 वर्षीय एक लड़के को पकड़ा तो हकीकत सामने आई. आरोपी लड़का, लड़की का चचेरा भाई है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>चचेरे भाई के कहने पर की चोरी</strong></p> <p style="text-align: justify;">पुलिस जांच के दौरान लड़की ने खुलासा किया कि उसके चचेरे भाई ने उसे अपने चाचा के घर से चोरी करने के लिए कहा था. पुलिस ने इनके कब्जे से 40.18 लाख रुपये का चोरी का सामान बरामद कर लिया है. पुलिस ने कहा कि लड़की के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मामले में उसकी भूमिका का पता चलने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Places of Worship Act पर 14 नवंबर को अगली सुनवाई, SC ने सॉलिसिटर जनरल को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा" href="https://ift.tt/cWS5eBb" target="null">Places of Worship Act पर 14 नवंबर को अगली सुनवाई, SC ने सॉलिसिटर जनरल को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Odisha Honey Trap Case: कांग्रेस और भाजपा ने एक सुर में कहा- ‘हनी ट्रैप’ मामले की सीबीआई करे जांच" href="https://ift.tt/7TYK86F" target="null">Odisha Honey Trap Case: कांग्रेस और भाजपा ने एक सुर में कहा- ‘हनी ट्रैप’ मामले की सीबीआई करे जांच</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/WK7sEpP
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