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RBI Penalty on Bank: रिजर्व बैंक ने इन 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना! नियमों की अनदेखी का है आरोप

RBI Penalty on Bank: रिजर्व बैंक ने इन 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना! नियमों की अनदेखी का है आरोप
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<p style="text-align: justify;"><strong>RBI Penalty on 3 Co-operative Banks:</strong> भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर बैंकों के कामकाज का आकलन करके नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करती रहती हैं. हाल ही में आरबीआई ने देश के तीन सहकारी बैंकों &nbsp;पर तगड़ा जुर्माना लगाता है. इन बैंकों पर ग्राहकों के खाते से बिना मिनिमम बैलेंस न रखने और सूचित किए बिना पैसे काटने और आरबीआई के नियमों का पालन न करने का आरोप है. समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार आरबीआई ने जिन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है वह बैंक हैं महाराष्ट्र का जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक (Jalgaon People&rsquo;s Co-operative Bank), अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Andaman &amp; Nicobar State Co-operative Bank) और हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Hisar Urban Cooperative Bank Ltd) हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर इस कारण की गई कार्रवाई</strong><br />गौरतलब है कि अगर किसी कस्टमर के खाते मिनिमम बैलेंस नहीं है जो बैंक कस्टमर से पेनल्टी वसूलने से पहले उसे सूचित करता हैं, लेकिन जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक ने ग्राहकों के खाते पर पेनाल्टी बिना उन्हें सूचित किए ही लगा दी. इसके साथ ही बैंक ने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया हैं. इस कारण आरबीआई ने बैंक पर पूरे 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इन बैंकों पर भी हुई कार्रवाई</strong><br />वहीं अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने पूरे 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाता है. इसके साथ ही हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है. आरबीआई ने बताया है कि अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोन देते वक्त बीआर एक्ट 1949, की धारा 56 के साथ ही धारा 20 का सही तरीके से पालन नहीं किया.</p> <p style="text-align: justify;">वहीं हरियाणा के हिसार स्थित हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 और धारा 35 ए और धारा 36(1) का सही तरीके से पालन नहीं किया है. इस कारण बैंक पर 3 लाख का जुर्माना लगा है. हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी लोन देते वक्त नियमों की अनदेखी का आरोप है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/cKeE7JY Rates Hike: इन दो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अपने एफडी रेट्स में किया इजाफा! यहां चेक करें नई दर</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/GohwRU1 News: किस्मत हो तो ऐसी! दो सगे भाईयों को तीन साल के भीतर लगी पूरे 4 मिलियन डॉलर की लॉटरी</strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/kyYION0

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