Bilkis Bano Case : सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगारों की रिहाई पर गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई
<p><strong>Bilkis Bano Case :</strong> बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case )के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि कोर्ट इसे लेकर दोषियों का भी पक्ष जानेगी. इसके लिए कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया है. </p> <p>बता दें कि, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत चार लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है. साथ ही एक दोषी के वकील ने सुनवाई पर आपत्ति जताने की कोशिश की. </p> <p><strong>रिहाई नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत - सिब्बल </strong></p> <p>कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल को पहले अपनी बात रखने को कहा. इसपर सिब्बल ने 2002 में बिलकिस और उनके परिवार के साथ हुई घटना का ब्यौरा दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में 14 लोग मारे गए, एक गर्भवती महिला का रेप हुआ. उन्होंने रिहाई नीति पर दोबारा विचार करने की मांग की है.</p> <p><strong>(खबर पर अपडेट जारी है)</strong></p> <p> </p> <p> </p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/S3qWI9B
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