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Prophet Remarks Row: दिल्ली पुलिस ने नुपूर शर्मा के साथ की थी 18 जून को पूछताछ, नोटिस भी भेजा था

Prophet Remarks Row: दिल्ली पुलिस ने नुपूर शर्मा के साथ की थी 18 जून को पूछताछ, नोटिस भी भेजा था
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<p style="text-align: justify;"><strong>Prophet Muhammad Row:</strong> दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को कहा है कि बीजेपी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) ने 18 जून को अपना बयान दर्ज कराया था. पुलिस ने ये भी बताया कि दो हफ्ते पहले ही उन्हें नोटिस भेजा गया और उनका बयान दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस का ये बयान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फटकार के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नुपूर शर्मा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि देश में जो कुछ भी घट रहा है उसकी जिम्मेदारी नुपूर शर्मा हैं.</p> <p style="text-align: justify;">पुलिस ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि नुपूर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने नुपूर शर्मा को नोटिस भेजा था कि जांच में शामिल हों. इसके बाद उन्होंने पहले ही जांच में सहयोग किया और नुपूर शर्मा का 18 जून 2022 को बयान दर्ज किया गया. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 8 जून को नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी</strong></p> <p style="text-align: justify;">कल यानी शुक्रवार को नुपूर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने फटकार लगता हुए ये भी कहा कि उदयपुर में कन्हैयाल लाल की हत्या उन्ही की टिप्पणी के कारण हुई है. कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी बेलगाम जुबान &nbsp;ने पूरे देश को आग में झोंक दिया &nbsp;और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>नुपूर की याचिका स्वीकार करने से किया इनकार</strong></p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) की विवादित टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज एफआईआर (FIR) को एक साथ जोड़ने संबंधी उनकी अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के बारे में टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की. कोर्ट ने कहा कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं है और उन्होंने टेलीविजन चैनल पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और पूरे देश को आग में झोंक दिया है. फिर भी वह 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं. उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Prophet Remarks Row: नूपुर शर्मा के समर्थन में आए हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट को भेजी पत्र याचिका" href="https://ift.tt/h9YX0zU" target="">Prophet Remarks Row: नूपुर शर्मा के समर्थन में आए हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट को भेजी पत्र याचिका</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा के खिलाफ इस राज्य की पुलिस ने लुक आउट नोटिस किया जारी, दो बार भेजा था समन" href="https://ift.tt/klcIQxO" target="">Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा के खिलाफ इस राज्य की पुलिस ने लुक आउट नोटिस किया जारी, दो बार भेजा था समन</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/vdYewbB

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