
<p style="text-align: justify;"><strong>PM Kisan Samman Nidhi Yojana:</strong> पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायती दी जाती है. यह रकम दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. यह किस्तें हर चार महीने में आती हैं यानी साल में तीन बार किसानों के खाते में योजना के तहत 2000-2000 रुपये भेजे जाते हैं. केंद्र सरकार यह पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है. अब तक तक दो-दो हजार रुपये की 11 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है. 11वीं किस्त 31 मई 2022 को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था. </p> <p style="text-align: justify;">लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई किसान परिवार हैं जो पीएम किसान के तहत सलाना 6,000 रुपये लेने की पात्रता नहीं रखते हैं. पीएम किसान के वेबसाइट के मुताबिक ऐसी कई लोगों की कैटगरी हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं खासतौर से वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर बेहद संपन्न हैं. आइए डालते हैं नजर ऐसे लोगों की कैटगरी पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ नहीं ले सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;">1. संस्थागत जमीन के होल्डर्स योजना का साभ नहीं ले सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;">2. ये किसान परिवार भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. इनकी सूची इस प्रकार है. </p> <p style="text-align: justify;">- किसान परिवार जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं. </p> <p style="text-align: justify;">- वर्तमान या पूर्व मंत्री या राज्यमंत्री, पूर्व या मौजूदा लोकसभा या राज्यसभा के सांसद, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य, नगर निगर के मेयर, जिला पंचायर के पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;">- केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम के कर्मचारी, सरकार के अधीन आने वाले ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, स्थानीय निकाय के रेग्युलर कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. हालांकि मल्टी टास्किंग स्टॉफ, ग्रुप-4 और ग्रुप-डी कर्मचारियों पर रोक नहीं है. </p> <p style="text-align: justify;">- रिटायर्ड पेंशनधारक जिनका मंथली पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है वो भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. (हालांकि मल्टी टास्किंग स्टॉफ, ग्रुप-4 और ग्रुप-डी कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. )</p> <p style="text-align: justify;">- वैसे लोग जिन्होंने पिछले एसेसमेंट ईयर के दौरान टैक्स अदा किया हो, वो भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. </p> <p>- वैसे प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, चार्टड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं. </p> <p><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p><strong><a title="PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए जरुरी खबर, इस तारीख को बैंक खाते में आयेंगे 12वीं किस्त के पैसे" href="
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