
<p style="text-align: justify;"><strong>ITR Filing Latest News:</strong> टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 31 जुलाई, 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि आयकर रिटर्न भरने पर टैक्सपेयर्स के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है. वर्ना इनकम टैक्स रिटर्न खारिज भी हो सकता है. सबसे ज्यादा जरुरी है कि टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सही आईटीआर फॉर्म भरें. ये टैक्सपेयर के रेसिडेंशियल स्टेटस, एक वित्तीय साल में अलग-अलग स्त्रोतों से हासिल इनकम पर निर्भर करता है. ज्यादातर वेतनभोगी टैक्यपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म संख्या -1 के जरिए भरना होता है. लेकिन कई टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 भरकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>कौन कर सकता है आईटीआर -2 फॉर्म का इस्तेमाल </strong><br />वैसे टैक्सपेयर्स जिन्हें किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं प्राप्त होता है वे आईटीआर -2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आइए डालते हैं नजर कितने तरीकों से इनकम हासिल करने वाले टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. </p> <p style="text-align: justify;">1. सैलेरी इनकम<br />2. हाउस प्रॉपर्टी इनकम ( अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो तो)<br />3. कैपिटल गेन्स<br />4. दूसरे सोर्स के प्राप्त इनकम जैसे लॉटरी, कैसिनो, हार्स रेसिंग शामिल है. <br />5. विदेशी संपत्ति से प्राप्त इनकम <br />6. नगद भुगतान के लिए टीडीएस काटा गया हो. <br />7. एम्पलॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पर इनकम टैक्स को डेफर्ड (Deffered) किया गया हो<br />8. कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो<br />9. अगर टैक्सपेयर किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो या डायरेक्टर हो </p> <p style="text-align: justify;"><strong>कैसे फाइल करें रिटर्न</strong><br />टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है. आईटीआर फॉर्म -2 में सभी जानकारियां पहले से प्री-फिल्ड (Pre-Filled) होती है. जिसमें पर्सनल इंफॉरमेशन, सैलेरी इनकम डिटेल्स, कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, ब्याज से आय शामिल है. </p> <p>ये भी पढ़ें</p> <p><strong><a title="Rupee Below @80: कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, कहा- अब तो मार्गदर्शक मंडल की उम्र भी पार हुई और कितना गिरेगा रुपया!" href="
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