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Gyanvapi Masjid Row: 7 महिलाओं ने मस्ज़िद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा 21 जुलाई को सुनवाई

Gyanvapi Masjid Row: 7 महिलाओं ने मस्ज़िद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा 21 जुलाई को सुनवाई
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<p style="text-align: justify;"><strong>Varanasi Masjid Row:</strong> वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्ज़िद (Gyanvapi Mosque) में मिले शिवलिंग (Shivling) की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 21 जुलाई को सुनवाई करेगा. आज हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन (Vishnu Jain) ने मस्ज़िद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा को लेकर 7 श्रद्धालु महिलाओं की याचिका सुप्रीम कोर्ट में रखी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 21 जुलाई को मामले की दूसरी याचिकाओं के साथ इस आवेदन को भी सुना जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका में वाराणसी सिविल कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का हवाला दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से किए है रहे सर्वे के दौरान 16 मई को परिसर में प्राचीन शिवलिंग मिला है. भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों को उसकी पूजा का अधिकार है. उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>'कार्बन डेटिंग से प्राचीनता का पता लगाएं'</strong></p> <p style="text-align: justify;">याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग, उसके नीचे मौजूद रचना का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने या वहां खुदाई करवाने की भी मांग की है. याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसका आदेश दे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>'शिवलिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो'</strong></p> <p style="text-align: justify;">वैकल्पिक राहत के रूप में याचिकाकर्ताओं ने प्लाट नंबर 9130 (ज्ञानवापी मस्ज़िद परिसर) में मौजूद शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कैमरा लगाने और उसके फुटेज के लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे. इससे श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे और उससे 83.3 फीट की दूरी पर नंदी जी की मूर्ति के पास बैठ कर शिवलिंग की सांकेतिक पूजा कर लेंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>याचिकाकर्ताओं के नाम</strong></p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल करने वाली 7 महिलाओं के नाम हैं- अमिता सचदेव, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, प्रियंका गोस्वामी और पारुल खेड़ा. ऐसी ही एक याचिका राजेश मणि त्रिपाठी नाम के याचिकाकर्ता ने भी दाखिल की है. हालांकि, उनकी तरफ से अभी जल्द सुनवाई का अनुरोध कोर्ट में नहीं रखा गया है लेकिन माना जा रहा है कि 21 जुलाई को उनका मामला भी सुनवाई के लिए लग सकता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश</strong></p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी. उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला (Gyanvapi Row) वाराणसी (Varanasi) के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और पी एस नरसिम्हा की बेंच ने इसका आदेश देते हुए कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे अधिक अनुभवी जज को भेजा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिला जज (District Judge) मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुनें, जिसमें हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में यथस्थिति का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि 17 मई को जो अंतरिम आदेश दिया गया था, वह अभी लागू रहेगा. इसके तहत शिवलिंग (Shivling) वाली जगह सुरक्षित रखी जाएगी. यानी वहां वज़ू नहीं होगी. परिसर में पहले की तरह नमाज़ पढ़ी जाती रहेगी. कोर्ट ने प्रशासन से कहा था कि वह वज़ू के लिए उचित इंतजाम करे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित, हिंदू पक्ष के वकील ने कही ये बात" href="https://ift.tt/yBksx2p" target="">Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित, हिंदू पक्ष के वकील ने कही ये बात</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई आज,&nbsp; मुकदमा चलाने लायक है या नहीं इस पर होगी बहस" href="https://ift.tt/npkbMWu" target="">Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई आज,&nbsp; मुकदमा चलाने लायक है या नहीं इस पर होगी बहस</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/EsMFmOY

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