<p style="text-align: justify;"><strong>Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana:</strong> प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम है जो इसे लेने वालों को बेहद कम खर्च में दुर्घटना बीमा की सुविधा दिलाता है. महीने के 2 रुपये से भी कम के खर्च पर आपको 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल कवरेज मिल सकता है. हाल ही में इसके प्रीमियम की राशि 12 रुपये सालाना से बढ़ाकर 20 रुपये की गई है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>12 रुपये से बढ़कर प्रीमियम हुआ 20 रुपये</strong><br />इस बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा. यह योजना 18 साल से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं. हाल ही में इसका प्रीमियम बढ़ाया गया है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>एक्सीडेंटल कवरेज</strong><br />यदि इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने वाले व्‍यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपये सुरक्षा बीमा के तौर पर मिल सकते हैं. चूंकि इसमें एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख ) रुपये का मिलता है तो इसके तहत मृत्यु और पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>प्रमुख शर्तें</strong><br />प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कौन सी हैं शर्तें<br />इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष के बीच के ही लोग ले सकते हैं.<br />बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं .<br />अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आवेदन की पात्रता</strong><br />प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 20 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी. प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वैध रहेगी जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>आधार कार्ड है जरूरी</strong><br />प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद हर साल 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा. अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो इस स्थिति में सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं. साथ ही इस योजना में केवल एक बैंक खाते के जरिए ही शामिल हुआ जा सकता है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>आवेदन करने का तरीका</strong><br />प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रजिस्टर कराने के लिए अकाउंट होल्डर को अपने उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करना होगा जहां उसका बचत खाता है. एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का फायदा ले सकता है. स्कीम में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर होता है, जिसे हर साल बैंक के जरिए रिन्यू कराना होता है. स्कीम में प्रीमियम की रकम सभी टैक्स सहित 20 रुपये हर साल के हिसाब से प्रति सदस्य होती है जो ऑटो-डेबिट सर्विस के जरिए प्रत्येक साल 1 जून को या उससे पहले बीमाधारक के खाते से काट ली जाती है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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