Terror Funding: टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक दोषी करार, उम्र कैद तक की हो सकती है सजा
<p><strong>Kashmir Terror Funding Case:</strong> एनआईए की विशेष अदालत (Special Court of NIA) ने कश्‍मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Kashmir Separatist Leader Yasin Malik) को टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में दोषी करार दिया है. यासीन मलिक की सजा पर बहस 25 मई को होगी. यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और कश्मीर की शांति भंग करने धाराओं में आरोप तय किए गए थे.</p> <p>कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने इन आरोपों को अदालत के सामने कुबूल भी कर लिया था जिसके बाद आज अदालत यासीन मलिक को दोषी करार दिया. एनआईए की विशेष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान यासीन मलिक के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि मे शामिल होना ), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाना ), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना ), 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना ) और आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचना, 124 ए यानी देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे.</p> <p><strong>यासीन मलिक ने आरोपों को स्वीकार किया<br /></strong> पिछली सुनवाई के दौरान ही यासीन मलिक ने अदालत द्वारा तय किए गए इन आरोपों को कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया था और इस मामले में मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था. यासीन मलिक के अलावा अदालत ने शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट , मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख समेत अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ ये आरोप तय किए थे.</p> <p><strong>25 मई को होगा यासीन मलिक की सजा का ऐलान<br /></strong>जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज स<a title="ईद" href="https://ift.tt/AKXHjrz" data-type="interlinkingkeywords">ईद</a> और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम था फिलहाल वो इस मामले में भगोड़ा घोषित हो चुके हैं. एनआई की स्पेशल कोर्ट ने जेकेएलफ चीफ और कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर कश्मीर में टेरर फंडिंग का दोषी पाया है. अब 25 मई को अदालत यासीन मलिक को सजा सुनाएगी. </p> <p><strong>यह भी पढ़ेंः</strong><strong><br /><a href="https://ift.tt/t7h84do Personal Law Board के सदस्य बोले, 'ज्ञानवापी ही नहीं मथुरा और बाकी मस्जिदों पर भी विवाद खड़ा कर दिया गया'</a></strong></p> <p><strong><a href="https://ift.tt/26puhal Fire Case: AAP का BJP पर हमला, कहा- MCD केंद्र के अधीन, गृहमंत्री करें दोषियों पर कार्रवाई</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/GrInS8R
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