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Dividend Earning: NSE के शेयर पर 42 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान, कंपनी बैठक में नए MD और CEO पर भी बात

business news

<p style="text-align: justify;"><strong>Dividend Earning:</strong> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange, NSE) ने अपने शेयर धारकों को प्रति शेयर 42 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसके बोर्ड ने शुक्रवार यानि 6 मई को हुई बोर्ड बैठक में पिछले वित्त वर्ष के फाइनेंशियल पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया है.</p> <p style="text-align: justify;">बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2022 को खत्म हुए कारोबार के लिए 4200 प्रतिशत के अंतिम डिविडेंड यानी 42 रुपये प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है. इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद के लिए नामों को भी शॉर्टलिस्ट किया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सीईओ विक्रम लिमये जून में रिटायर होंगे</strong></p> <p style="text-align: justify;">इसी साल मार्च महीने में, स्टॉक एक्सचेंज ने एमडी और सीईओ के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया था. वर्तमान एमडी और सीईओ विक्रम लिमये का कार्यकाल इस साल जून में खत्म होने जा रहा है. इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2022 थी.</p> <p style="text-align: justify;">लिमये एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) हैं और उनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>एनएसई के रवि नारायण का मामला</strong></p> <p style="text-align: justify;">प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के पूर्व प्रमुख रवि नारायण के खिलाफ बाजार नियामक सेबी (SEBI) के आदेश पर रोक लगा दी है. यह रोक इस शर्त के अधीन है कि नारायण चार सप्ताह के भीतर सेबी के समक्ष 50 लाख रुपये जमा करेंगे. सैट ने यह आदेश गुरुवार को पारित किया.</p> <p style="text-align: justify;">सैट ने अपने आदेश में कहा कि जमा की गई राशि को सेबी द्वारा ब्याज खाते में रखा जाएगा, जो अपील के अंतिम परिणाम के अधीन होगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>दो करोड़ रुपये का जुर्माना </strong></p> <p style="text-align: justify;">इससे पहले सेबी ने रवि नारायण को नोटिस भेजकर 2.06 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था. सेबी ने कामकाज में चूक से जुड़े मामलों में यह नोटिस भेजा था. नोटिस में नारायण को चेतावनी दी गई कि 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;">नारायण इससे पहले सेबी की तरफ से उन पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफल हुए थे, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया. सेबी ने 11 फरवरी को एनएसई में मुख्य रणनीतिक अधिकारी की नियुक्ति में हुई चूक के कारण नारायण पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.</p> <p style="text-align: justify;">यही नहीं बाजार नियामक सेबी ने इसी मामले में नारायण की उत्तराधिकारी चित्रा रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/80VIr6N Day Financial Planning: इस मदर्स डे पर जानें सिंगल मदर्स कैसे करें अपने व संतान के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/5Ob3s1T Bank: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दी सफाई, कहा- चालू वित्त वर्ष में बड़ी संख्या में शाखाएं बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं</a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/ZklDeY1