<p style="text-align: justify;"><strong>PAN-AADHAAR Link News:</strong> लगातार कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है और आप इस काम को जल्द से जल्द कर लें. देश में पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है और अगर आपने ये लिंकिंग नहीं कराई तो आपके काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस नियम से छूट मिली हुई है. जानिए किन लोगों को ये छूट मिली है-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>किस नियम के तहत कराना है आधार-पैन को लिंक </strong><br />आयकर अधिनियम की धारा 1961 के सेक्शन 139AA के मुताबिक लोगों को अपने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक कराना जरूरी हैं वर्ना उनके कई वित्तीय काम लटक सकते हैं. इसमें 50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी कराने में दिक्कत सहित नए डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेने से वंचित रहने जैसी दिक्कतें शामिल हैं. हालांकि कुछ क्षेत्र और लोग ऐसे हैं जिन्हें इस नियम से छूट मिली हुई है</p> <p style="text-align: justify;">[tw]
https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1507949088989351937?s=20&t=9Srv29w-PfaoqkYkHEFG7Q[/tw]</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इन लोगों को मिली हुई है PAN-AADHAAR लिंक कराने से छूट</strong><br />जिन लोगों के पास आधार कार्ड या इसके एनरोलमेंट आईडी नहीं है, उन्हें फिलहाल इस नियम से छूट है.<br />मेघालय, जम्मू और कश्मीर और असम और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी<br />जिन लोगों की उम्र 80 वर्ष या इससे ज्यादा है, उन्हें इस नियम से छूट है<br />जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी पैन-आधार लिंक कराने से छूट है<br />आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक जिन नॉन-रेसीडेंट को छूट है</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ऐसे करा सकते हैं आधार और पैन लिंक</strong><br />
www.incometaxgov.in पर जाकर आधार और पैन को लिंक कराएं या 567678 पर जाकर एसएमएस कर दें. 56161 पर भी एसएमएस कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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https://ift.tt/sEDUOXY मार्च को खत्म हो रही है इन 10 वित्तीय काम के लिए आखिरी तारीख, नहीं किए तो होगा बड़ा नुकसान </strong></a></p> TAG : business news, bussiness news, business , latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
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