
<p style="text-align: justify;"><strong>Aadhaar Pan Link:</strong> पैन और आधार कार्ड (aadhaar pan link status) रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपके पास भी पैन और आधार कार्ड है और आपने उसको अभी तक लिंक नहीं कराया है तो आपको कल के बाद यानी 1 अप्रैल को 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने इस बारे में जानकारी दी है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>रद्द हो जाएगा पैन कार्ड</strong><br />केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक पैन नंबर को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है. अगर आप कल तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>30 जून के बाद देना होगा 1000 रुपये</strong><br />सीबीडीटी ने बताया कि समय पर लिंक न कराने पर आपको 500 रुपये लेट फीस के रूप में देनी होगी. यह जुर्माना शुल्क अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा. उसके बाद टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2022 से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>देना होगा 500 से 1000 रुपये जुर्माना</strong><br />एकेएम ग्लोबल के अमित माहेश्वरी ने कहा कि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को कई बार बढ़ाने के बाद आखिरकार अब जुर्माना राशि की सूचना जारी की है. एक अप्रैल से पहले तीन माह के लिए जुर्माना राशि 500 रुपये और उसके बाद 1,000 रुपये होगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>NRI लोगों को हो सकती है परेशानी</strong><br />माहेश्वरी ने कहा, ‘‘प्रवासी भारतीयों (NRI) की कुछ चिंताएं हो सकती हैं क्योंकि कुछ मामलों में उनके पास आधार नहीं है. नांगिया एंडरसन एलएलपी के भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा, ‘‘आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे आयकर से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए अब आधार संख्या को पैन से जोड़ना अनिवार्य है.’’</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कहां होता है पैन का इस्तेमाल</strong><br />पैन का उपयोग बैंक खाता खोलने, अचल सम्पत्ति की खरीद या पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है. पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. नीरज अग्रवाल ने कहा, ‘‘जिन लोगों की पहुंच आयकर पोर्टल तक नहीं है उनके लिए ‘लिंकिंग प्रक्रिया’ एसएमएस के जरिये उपलब्ध कराई जाती है.’’</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><br /><strong><a title="Hariom Pipes IPO: कमाई का मौका, आज खुल गया एक और IPO, सिर्फ 14,111 रुपये लगाकर कमाएं मुनाफा!" href="
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