
<p style="text-align: justify;"><strong>Atal Pension Scheme:</strong> आपका भी किसी सरकारी स्कीम में पैसा लगाने का प्लान है तो आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम (Government Scheme) के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए पति-पत्नी दोनों 10,000 रुपये की मंथली कमाई कर सकते हैं. इस कमाई से आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>दोनों की होती है इनकम</strong><br />आपको बता दें इस सरकारी स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) है. इस योजना में सरकार पति और पत्नी दोनों को मंथली इनकम की सुविधा देती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>सरकार देती है पेंशन</strong><br />अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की एक लोकप्रिय स्कीम है, जिसमें नागरिकों को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की राशि हर महीने दी जाती है. अगर पति-पत्नी दोनों इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो उनको 10,000 रुपये का फायदा मिलेगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है कि पति-पत्नी दोनों इस योजना के तहत ₹5000 की पेंशन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>देने होंगे 210 रुपये</strong><br />इस स्कीम में नागरिकों को हर महीने प्रीमियम की राशि देनी होती है. अगर आवेदक की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होगा. वहीं, अगर अगर यही पैसा हर तीन महीने में देते हैं तो 626 रुपये और छह महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे. इसके अलावा हर महीने 1000 रुपये पेंशन पाने के लिए 18 साल की उम्र में सिर्फ 42 रुपये देने होंगे. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>मृत्यु होने पर वाइफ को मिलेगा पैसा</strong><br />अगर किसी कारण से नागरिक की मृत्यु 60 साल की आयु से पहले हो जाती है तो इस अटल पेंशन योजना का पैसा नागरिक की वाइफ को दिया जाएगा. अगर किसी कारण हस्बैंड और वाइफ दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन का पैसा नामांकित नागरिक दिया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>अटल पेंशन योजना की खास बातें (Atal Pension Scheme)</strong><br />इसमें आप मंथली, तिमाही और छमाही निवेश कर सकते हैं.<br />इसमें आपको 42 साल की उम्र तक निवेश करना होगा.<br />42 साल में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपये होगा.<br />60 साल के बाद आपको मंथली 5000 रुपये पेंशन मिलेगी.<br />इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है.<br />एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुल सकता है.<br />आप बैंक के जरिए इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं.<br />शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong><br /><strong><a title="केंद्र सरकार महिलाओं को दे रही 2 लाख रुपये और 25 लाख का लोन! आपको भी मिला है क्या, जानें यहां सच्चाई?" href="
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